RBI की बड़ी कार्रवाई, इस बैंक पर ठोका लाखों का जुर्माना, एक कंपनी का लाइसेंस रद्द, लगा ताला, जानें नाम और वजह

आरबीआई ने एक बैंक पर जुर्माना लगाया है। नियम तोड़ने का आरोप है। एक कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है। आइए जानें केन्द्रीय बैंक ने यह कदम उठाया और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
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रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित  एक सहकारी बैंक पर केवाईसी और एसएएफ से संबंधित नियमों का अनुपालन न करने के आरोप में मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ-साथ 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के तहत उठाया है।

आरबीआई ने कुनबी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 31 मार्च 2024 को बैंक के वित्त स्थिति के संदर्भ में किए गए एक इंस्पेक्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ था। कारण बताओं नोटिस पर बैंक की ओर से प्राप्त प्रतिक्रिया और सुनवाई के दौरान दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लिया। कार्रवाई को लेकर 27 मई 2025 को आदेश जारी किया गया है।

बैंक ने किया इन नियमों का उल्लंघन

नोटिस के मुताबिक बैंक ने नए लोन और एडवांस स्वीकृत किए, जो एफडी/ एनएससी/केवीपी/बीमा पॉलिसीयों की कॉलेटरल सिक्योरिटी द्वारा समर्थित नहीं थे। कुछ मामलों में नए लोन और एडवांस के लिए लागू एकल जोखिम सीमा का उल्लंघन भी किया। एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में भी विफल रहा। निर्धारित अवधि के अनुसार कुछ खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा भी बैंक नहीं कर पाया। हालांकि इस एक्शन प्रभाव ग्राहक और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन या एग्रीमेंट पर नहीं पड़ेगा।

इन कंपनी का लाइसेंस हुआ रद्द 

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एम/एस एन/वाई लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस (सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन) रद्द कर दिया है। एनबीएफसी अपने डिजिटल ऋण परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। कई मुख्य कार्यों जैसे की ग्राहकों की आउटसोर्सिंग, उनके उचित जांच-पड़ताल, लोन का वितरण, पुनर्भुगतानों का संग्रह आदि के साथ-साथ केवाईसी सत्यापन को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करके वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से संबंधित नियमों का उल्लंघन भी किया।

Manisha Kumari Pandey
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