
RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का एक्शन एक्शन जारी है। आरबीआई ने गुजरात के दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने दोनों बैंकों पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 47ए (1)सी के साथ पठित धारा 46 (4)(i) और 56 के तहत की है। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ने गुरुवार को दी है।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
26 अप्रैल 2024 को जारी किए गए निर्देश के तहत सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात पर 5 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी गई है। वही वहीं गुजरात के अहमदाबाद में स्थित बापूनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक पर 8 मई 2024 को जारी आदेश के तहत आरबीआई ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
ये है वजह
- सूटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने निर्धारित अवधिका के अनुसार अपने इंटरनेट फेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन का भेद्यता मूल्यांकन (VA) और पेनिट्रेशन परीक्षण (PT) नहीं किया। इसके अलावा बैंक पर निष्क्रिय खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाने का भी आरोप है।
- द बापूनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर अंतर बैंक प्रतिपक्ष एक्स्पोज़र सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
आरबीआई ने क्या कहा?
31 मार्च 2023 को बैंकों के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बैंकों द्वारा आरबीआई के निर्देशों और उससे संबंधित पत्राचार की गैर-अनुपालन का मामला सामने। इसके बाद केंद्रीय बैंक में इन दोनों बैंकों को सलाह देते हुए एक नोटिस जारी किया और पूछा कि, ” नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए? नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने दोनों बैंकों पर लगाए गए आरोप को कायम रखते हुए मौखिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
ग्राहक न लें टेंशन
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इन दोनों बैंकों पर की गई कार्रवाई विनायक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। बैंकों और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन और समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आरबीआई द्वारा बैंकों के खिलाफ शुरू किए जाने वाले किसी भी अन्य कार्रवाई पर इस मॉनेटरी पेनल्टी का कोई प्रभाव पड़ेगा।

