इन 3 सहकारी बैंकों ने किया नियमों का उल्लंघन, RBI ने लिया एक्शन, ठोका भारी-भरकम जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

इन 3 सहकारी बैंकों ने किया नियमों का उल्लंघन, RBI ने लिया एक्शन, ठोका भारी-भरकम जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

RBI Imposed Monetary Penalty: सितंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने कई बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गुरुवार को आरबीआई ने तीन बैंकों पर जुर्माना लगाने की जानकारी साझा की है। केन्द्रीय बैंक को तीन बैंकों के खामियों का पता जांच में चला। जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रतिक्रिया से असन्तुष्ट होने के बाद मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है।

इन बैंकों पर लगा लाखों का जुर्माना

आरबीआई ने सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड (मुंबई) पर 23 लाख रुपये, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात) पर 13 लाख रुपये और बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (वसई, महाराष्ट्र) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्या है वजह?

बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56, धारा 20 (1) (बी) (iii) के प्रावधानों और “निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फ़र्मों को लोन और एडवांस” से संबंधित आरबीआई के नियमों का अनुपालन करने में विफल रहा। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड “जमा पर ब्याज” पर केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश का पालन न कर सका। वहीं सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड पर रिजर्व बैंक ने “एक्सपोजर मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध” से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर

आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि बैंकों के खिलाफ यह कार्रवाई उनके खामियों को देखते हुए की गई। ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। वे हमेशा की तरह लेनदेन कर पाएंगे।

Manisha Kumari Pandey
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