RBI Imposed Penality: आरबीआई ने उठाया सख्त कदम, इन 2 बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना, बताई ये वजह, पढ़ें पूरी खबर

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RBI Imposed Penality: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों के उल्लंघन पर अक्सर सख्त एक्शन लेता रहता है। हाल ही में कई बैंकों पर नियमों का पालन करने पर जुर्माना लगाया गया था। आरबीआई ने एक बार फिर दो सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए लाखों का जुर्माना ठोका है। इस बैंकों के नाम भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (छत्तीसगढ़) और द त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल) हैं। इसके अलावा The Hongkong and Sanghai Banking Corporation Limited पर केन्द्रीय बैंक ने 1,73, 75, 000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने सोमवार को रिपोर्ट जारी करके दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ की बैंक जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (Depositer Education and Awareness Fund) में पात्र लावारिस जमा (Eligiblre Unclaimed Deposits) को देय तिथि के भीतर ट्रांसफर नहीं कर पाया है। जिसके बाद केन्द्रीय बैंक ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और पेनल्टी लगाने का फैसला है।

द त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक एडवांस यूसीबी के प्रबंधन पर केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में यह बैंक असमर्थ रहा, इसलिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4 ) (i), धारा 56 आउए धारा 47 ए (1) के तहत पेनल्टी लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक निरीक्षण रिपोर्ट में बैंक द्वारा बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत कैंप के उल्लंघन में गोल्ड लोन की मंजूरी देने के उदाहरण सामने आए। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।

Manisha Kumari Pandey
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