इन 2 बैंकों पर गिरी गाज, RBI ने ठोका भारी जुर्माना, नियमों का उल्लंघन करने का आरोप, कहीं इनमें आपका अकाउंट तो नहीं?

नियमों का सही से पालन न करने पर आरबीआई ने 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक ने गुरुवार को दी है।
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RBI Monetary Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इनपर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। वैधानिक निरीक्षण के दौरान दिशानिर्देशों के अनुपालन में खामियों का खुलासा हुआ। जिसके बाद बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस पर आए जवाब और जांच के बाद मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।

आरबीआई ने विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं औरंगाबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बिहार पर 1.25 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी गई है।

ये है वजह (RBI Action Against Banks) 

  • औरंगाबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानंतरित करने में विफल रहा। चार क्रेडिट सूचना कंपनियों में से किसी भी को भी अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी भी प्रस्तुत नहीं कर पाया।
  • विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने हाउसिंग फाइनेंस पर जोखिम सीमा का उल्लंघन किया।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव (Banking News) 

इस कार्रवाई का प्रभाव ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने नोटिस में कहा, “यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर इसका कोई असर डालना नहीं है।”

अक्टूबर में आरबीआई लगा चुका कई बैंकों पर जुर्माना (Reserve Bank Of India)

आरबीआई नियमों का उल्लंघन करने पर अक्सर सख्त कार्रवाई करता रहता है। इस महीने अब रिजर्व बैंक कई बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है।  करीब 20 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

Manisha Kumari Pandey
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