इन 3 बैंकों ने तोड़े नियम, RBI ने उठाया सख्त कदम, लगाया लाखों का जुर्माना

आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। बैंकिंग नियमों का पालन न होने पर जुर्माना लगाया है। आइए जानें इनमें से किसी एक में आपका अकाउंट तो है और इस कार्रवाई का क्या असर पड़ेगा?
rbi action

साल 2026 के आखिरी महीने में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई (RBI Action) जारी है। नियमों का उल्लंघन करने पर  आरबीआई ने तीन बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, जो महाराष्ट्र, गुवाहाटी और तमिलनाडु में स्थित हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक ने 8 दिसंबर सोमवार को दी है। यह कदम बीआर एक्ट की धारा 47ए(1)(सी), 46 (4)(i) और 56 के तहत प्रदान की गई शक्तियों के तहत उठाया गया है।

द यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर 2.25 लाख, द असम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड गुवाहाटी पर 50 हजार रुपये और द पट्टुकोट्टई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। किसी ने केवाईसी तो किसी ने लोन से संबंधित जारी संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है।

आखिरी क्या है वजह?

द यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड:– बैंक ने रेगुलेटरी लिमिट से ज्यादा लोन मंजूर किया। इसके अलावा जानबूझकर डिफॉल्टर के तौर पर क्लासिफाई किए गए कुछ उधार कर्ताओं की जानकारी क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनियों को निर्धारित टाइमलाइन के अंदर रिपोर्ट करने में भी नाकाम रहा।

द असम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड:- इस बैंक अकाउंट के रिस्क कैटेगरी का समय पर रिव्यू नहीं किया। यह काम कम से कम 6 महीने में एक बार होना चाहिए था।

द पट्टुकोट्टई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड:- बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अपने नेट प्रॉफिट का 20% स्टैच्युरी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर पाया। कुछ नॉमिनल मेंबर्स को तैयार रेगुलेटरी लिमिट से ज्यादा लोन दिए।  इसके अलावा निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर भी अपलोड नहीं कर पाया।

ग्राहकों के लिए चिंता का विषय नहीं 

मार्च 2025 में  तीनों बैंकों के वित्तीय स्थिति को जाँचने के लिए एक निरीक्षण किया था। इस दौरान पता चला कि बैंक कुछ दिशा निर्देशों का सही से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।  मौखिक सुनवाई के दौरान दी गई प्रस्तुतियों और प्रतिक्रिया के आधार पर आरोपों की पुष्टि हुई। जिसके बाद पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया।

आरबीआई एक्शन नोटिफिकेशन यहाँ देखें 

Manisha Kumari Pandey
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