RBI का बड़ा फैसला: अब 4 घंटे में क्लियर होगा चेक, अक्टूबर में लागू होंगे नए नियम 

आरबीआई ने चेक क्लियरेंस से जुड़ा नया सिस्टम लाने की तैयारी में है। ग्राहकों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। बैंको को नोटिस भी जारी किया है। यह बदलाव 4 अक्टूबर से लागू होगा। 
RBI Cheque clearance new rule

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लीयरेंस के लिए नया नियम लागू करने का ऐलान किया है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीसी) में “निरंतर समावेशन और प्राप्ति पर निपटान” की शुरुआत करने जा रहा है। इससे सम्बंधित नोटिफिकेशन भी आरबीआई ने जारी किया है। वर्तमान में चेक क्लीयरिंग क्लियर करने में 2 दिन का समय लगता है। लेकिन नया सिस्टम आने से समय समाशोधन दक्षता में सुधार आएगा। प्रतिभागियों के लिए जोखिम निपटा को कम किया जाएगा। ग्राहक अनुभव भी बेहतर बनेगा।

आरबीआई सीटीसी में ऑन रियलाइजेशन सेटेलमेंट सिस्टम के तहत चेकों को कुछ ही घंटे में स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा। यह काम समय के दौरान निरंतर आधार पर होगा। चेक क्लीयरिंग साइकिल टी+1 दिनों से घटकर कुछ घंटे का हो जाएगा।

बैंको को दी गयी ये सलाह 

आरबीआई इस प्रणाली को दो चरणों में लागू करेगा। पहले चरण 4 अक्टूबर को लागू होगा। वहीं दूसरा फेज 3 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को चेक समाशोधन प्रक्रिया में बदलाव के बारे में जागरूक करने की सलाह दी है। इसके अलावा उपरोक्त उपरोक्त तिथियां पर सीटीसी में निरंतर समाशोधन (क्लियरिंग) में भाग लेने के लिए तैयार रहने को भी कहा है।

कैसे काम करेगा चेक क्लियरेंस नया सिस्टम?

  • नए नियमों के तहत एक निरंतर एकल प्रस्तुति सत्र होगा सुबह। 10:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन में बैंक शाखों द्वारा प्राप्त चेक को स्कैन करके प्रस्तुति सेशन के दौरान तुरंत और निरंतर रूप से क्लीयरिंग हाउस को भेजेंगे। क्लीयरिंग हाउस चेक की छवियों को आहर्ता बैंकों को निरंतर आधार पर जारी करेगा।
  • चेक कन्फर्मेशन सेशन सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा और शाम 7:00 बजे खत्म होगा। इस दौरान प्रस्तुत किए गए प्रत्येक चेक के लिए आहर्ता बैंक नेगेटिव या पॉजिटिव कंफर्मेशन जेनरेट करेंगे।
  • प्रत्येक चेक में आइटम समाप्ति समय होगा, जो बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र के लिए कंफर्मेशन प्रदान करने की अंतिम तिथि को दर्शाता है।
  • संस्करण पूरे दिन निरंतर होगा और बैंक की पुष्टि मिलते ही वास्तविक समय के आधार पर  किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रसंस्करण के तुरंत बाद समाशोधन गृह को भेजा जाएगा। पहले चरण के लिए आइटम समाप्ति समय शाम 7 बजे होगा।
  • पहले फेज में बैंकों को पुष्टिकरण सत्र में शाम 7:00 बजे तक अपने प्रस्तुत चेकों को कंफर्म करना होगा, वरना इन्हें स्वीकृत माना जाएगा और निपटान के लिए शामिल किया जाएगा।
  •  दूसरे चरण यानी 3 जनवरी 2026 से आइटम समाप्ति समय को टी+3 क्लियर घंटे में बदल जाएगा। मतलब और  बैंक द्वारा 10:00 से 11:00 के बीच प्राप्त चेक को दोपहर 2:00 बजे तक यानि 4 घंटे में पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में कन्फर्म करना।
  • यदि निर्धारित घंटे में चेक की पुष्टि नहीं की जाती है तो उन्हें स्वीकार माना जाएगा और दोपहर 2:00 बजे निपटान में शामिल किया जाएगा।
  • निपटान पूरा होने पर समाशोधन गृह सकारात्मक और नकारात्मक कंफर्मेशन की जानकारी बैंक को जारी करेगा। बैंक इन्हें संसाधित करेगा और ग्राहकों को भुगतान तुरंत जारी करेगा। 
Manisha Kumari Pandey
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