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इन 4 बैंकों पर चला RBI का डंडा, लगाया भारी जुर्माना, नियमों का उल्लंघन करने का आरोप, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं?

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चार बैंकों ने नियमों का उल्लंघन किया। आरोपों की पुष्टि होने पर आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना ठोका है। आइए जानें क्या ग्राहकों पर भी इस कार्रवाई का असर पड़ेगा?
इन 4 बैंकों पर चला RBI का डंडा, लगाया भारी जुर्माना, नियमों का उल्लंघन करने का आरोप, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं?

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये बैंक गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित हैं। इस बात की जानकारी आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए 16 दिसंबर सोमवार को दी है। केन्द्रीय बैंक ने सभी बैंकों को आदेश भी जारी किया है।

तारापुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर 5.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।  एसबीपीपी सहकारी बैंक लिमिटेड, किला पारदी, जिला वलसाड पर 15 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। वहीं भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है।

क्या है कार्रवाई का कारण? (RBI Monetary Penalty)

  •  तारापुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विवेकपूर्ण अंतर बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का पालन करने में विफल रहा।
  • भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चालू खाता के अलावा अन्य खातों में ब्याज मुक्त जमा स्वीकार किया। निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्डर रजिस्ट्री पर अपलोड भी नहीं कर पाया।
  • वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने सिडबी के पास रखे गए एमएसई पुनर्वित्त कोष में निर्धारित राशि जमा करने में विफल रहा।
  • एसबीपीपी सहकारी बैंक लिमिटेड ने कुछ उधारकर्ताओं के लोन खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव (Bank News)

आरबीआई ने मार्च 2023 में बैंक के फाइनेंशियल स्थिति के संदर्भ में एक निरीक्षण किया था। इस दौरान नियमों के अनुपालन में कमियों का खुलासा हुआ। जिसके बाद बैंकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर आए जवाब और जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। इस कार्रवाई का प्रभाव बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा।

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Manisha Kumari Pandey
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