RBI Action: आरबीआई ने उठाया सख्त कदम, इस बैंक के लेनदेन पर लगी रोक, ग्राहकों ने किया हंगामा, पढ़ें पूरी खबर

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RBI Action: ग्राहकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सख्त कदम उठाता रहता है। हाल ही में केन्द्रीय बैंक ने एक सहकारी बैंक के कारोबार पर रोक लगाई है। लेकिन अब ग्राहकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और बैंक के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवाया है।

क्या है मामला?

दरअसल, 29 अगस्त को आरबीआई ने ग़ाज़ीपुर में स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के लेनदेन पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था । बैंक को केन्द्रीय बैंक की सहमति के बिना लोन प्रदान करने, नए ग्राहक बनाने, धनराशि उधार लेने और निवेश करने की अनुमति नहीं है। हालांकि आरबीआई ने यह स्पष्ट भी किया है कि इसे बैंकिंग लाइसेन्स रद्द होने के रूप में न समझे। सेंट्रल बैंक अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच सकता है। बैंक के कारोबार पर केवल 6 महीने की रोक लगी है।

ग्राहक क्लेम कर सकते हैं इतना पैसा

डीआईसीजीसी ऐक्ट 2021 के सेक्शन 18A के तहत ग्राहक 5 लाख रुपये तक की जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगें। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने बैंक के अधिकारियों से संपर्क करें। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट www.dicgc.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।

ग्राहकों ने किया हंगामा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक में 30 हजार ग्राहकों के करीब 40 करोड़ पैसे फंसे हुए हैं। जिसके लिए जमाकर्ता परेशान हैं और अब तक कई बार बैंक की शाखा के आगे प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के भूतपूर्व सीईओ विवेक पांडे, भूतपूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य, प्रबंध कनमेटी बैंक प्रोपाइतर, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के शर्मा एंड कंपनी और अन्य के खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है।

Manisha Kumari Pandey
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