नई दिल्ली: सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लंबे इंतजार के बाद, CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया है। यह उन निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनके दावे पहले किसी कमी के कारण खारिज कर दिए गए थे या अधूरे रह गए थे।
यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मकसद निवेशकों को उनका पैसा पारदर्शी तरीके से लौटाना है। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि असली निवेशकों को उनकी जमा-पूंजी सीधे उनके बैंक खातों में मिल सके।
अब 10 लाख रुपये तक के दावे दोबारा करें जमा
इस बार पोर्टल पर विशेष रूप से उन आवेदकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनके क्लेम में कोई कमी पाई गई थी। अगर आपका आवेदन भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया में पास नहीं हो पाया था, तो अब आप उन कमियों को दूर करके अपना दावा दोबारा पेश कर सकते हैं।
फिलहाल, 10 लाख रुपये तक के दावों को रीसबमिट करने की सुविधा दी गई है। एक बार सही दस्तावेजों के साथ दावा दोबारा जमा करने के बाद, इसे 45 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर प्रोसेस करने का लक्ष्य रखा गया है। राशि सीधे निवेशक के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
किन सहकारी समितियों के निवेशक कर सकते हैं आवेदन?
यह रिफंड प्रक्रिया सहारा समूह की निम्नलिखित चार सहकारी समितियों के निवेशकों के लिए है:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Sahara Credit Cooperative Society Ltd)
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd)
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Humara India Credit Cooperative Society Ltd)
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd)
यदि आपने इनमें से किसी भी समिति में निवेश किया है, तो आप रिफंड के लिए पात्र हैं।
कैसे करें रिजेक्टेड क्लेम का रीसबमिशन?
आवेदन को दोबारा जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल रखी गई है। नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
1. सबसे पहले आधिकारिक रीसबमिशन पोर्टल mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission पर जाएं।
2. अपना क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) और कैप्चा कोड दर्ज करके आगे बढ़ें।
3. आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
4. लॉगिन करने के बाद, आपके आवेदन में जो भी कमियां थीं, वे स्क्रीन पर दिखाई देंगी।
5. उन कमियों को सुधारें, जरूरी दस्तावेज (जैसे निवेश सर्टिफिकेट) दोबारा अपलोड करें।
6. अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दें।
7. अंत में, रसीद डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।
ध्यान दें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, अन्यथा पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एजेंट या ऑफलाइन माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए निवेशक हेल्पलाइन नंबर 011-20909044 या 011-20909045 पर संपर्क कर सकते हैं।





