स्टॉक मार्केट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, SEBI ने जारी किया आदेश, शुरू होगी IPO से जुड़ी ये नई सुविधा, यहाँ जानें

स्टॉक मार्केट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, SEBI ने जारी किया आदेश, शुरू होगी IPO से जुड़ी ये नई सुविधा, यहाँ जानें

SEBI New Rules: 29 मार्च को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने स्टॉक मार्केट के नियमों को लेकर नया आदेश जारी किया है। नए नियमों के तहत अब शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को बाजार में फैली किसी भी खबर को लेकर अपना पक्ष साफ करने के लिए तय समय दिया जाएगा। कंपनियों को गलत अफवाहों का खंडन करना होगा। सही होने पर सफाई पेश करनी होगी। हालांकि यह नियम टॉप 100 कंपनियों पर 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 250 कंपनियों पर नए नियम 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। यह निर्णय सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया है।

इतना ही नहीं मार्केट रेगुलेटर ने डिस्कलोजर, आईपीओ और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होने वाले फैसलों से संबंधित नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। बहुत जल्द सेबी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के होने वाले सेकन्डेरी मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए एक फंड लॉकिंग सुविधा शुरू कर सकता है। जिससे निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग भी रुकेगा। साथ ही स्टॉक ब्रोकर्स के फ्रॉड और मार्केट के गलत इस्तेमाल के लिए भी एक फॉर्मल मैकेनिज़्म स्थापित किया जाएगा।

सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंडों को म्यूचुअल फंड्स का स्पॉन्सर बनने की मंजूरी देने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही लिस्टेड कंपनियों के बोर्डों में परमानेंट सीट वाले व्यक्तियों की प्रथा खत्म करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा इन कंपनियों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन के खुलासे के नियमों के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।

डिस्कलोजर से जुड़े नए नियमों के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में से निकलने वाली सूचनाएं 30 मिनट के अंदर सामने लानी होगी। वहीं लिस्टेड कंपनियों से संबंधित सूचना 12 घंटे के भीतर सामने रखना होगा।

Manisha Kumari Pandey
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