Tax Calendar: जुलाई में निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े ये काम, नोट कर लें 6 जरूरी तारीख, देखें खबर 

जुलाई में इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों की डेडलाइन खत्म होने वाली है। इसमें आईटीआर से लेकर टीसीएस/टीडीएस इत्यादि शामिल हैं। आयकर विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया है।
income tax return

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टैक्सपेयर्स के लिए जुलाई का महीना बेहद जरूरी होने वाला है। इनकम टैक्स से संबंधित कई कामों की डेडलाइन इस महीने निर्धारित की गई है। यदि सही समय पर काम पूरा किया गया, तो वित्तीय नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in पर टैक्स कैलेंडर (Tax Calendar July 2026) जारी कर दिया है। जिसमें 7, 15, 30 और 31 जुलाई महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं।

7 जुलाई जून 2026 महीने के लिए काटे गए या कलेक्ट किए गए टैक्स जमा करने की नियत तिथि है। इस दिन अप्रैल 2026 से लेकर जून 2026 की अवधि के लिए टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट है, जब निर्धारण अधिकारी ने आयकर नियम 2025 की धारा 393 (1) या 393 (3) के तहत टीडीएस की त्रैमासिक जमा की अनुमति दी है। 7 जुलाई तक जून 2026 महीने के लिए करदाता से प्रपत्र संख्या 127  और 121 (आयकर नियम 2026) में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड किया जा सकता है।

15 जुलाई इन कामों की डेडलाइन

15 जुलाई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जून 2026 महीने के लिए फॉर्म 1 (आयकर नियम 2026) में विवरण के संबंध में जिसमें सिस्टम के पंजीकरण के बाद क्लाइंट को संशोधित किए गए हैं, उसे जमा किया जा सकता है। आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393 (1) तहत स्तोत्र पर काटे गए कर के लिए मई 2026 में आयकर अधिनियम 2025 की धारा 395 (4) के तहत फॉर्म नंबर 132 (आयकर नियम 2026) के तहत प्रमाण पत्र जारी करने की डेडलाइन 15 जुलाई को खत्म होने वाली है।

जून 2026 में खत्म होने वाली थी तिमाही लिए किए गए प्रेक्षणों के संबंध में अधिकृत डीलर द्वारा फॉर्म फार्म 147 (आयकर नियम 2026) में त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की ड्यू डेट भी यही है। आयकर नियम 2025 की धारा 147 (1) अनुसार आईएफएससी में किसी भी इकाई द्वारा जून 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किए गए प्रेषणों संबंध में फॉर्म 148 (आयकर नियम 2026) में त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने की डेडलाइन भी इस दिन खत्म होगी।

30 जून को खत्म होने वाली तिमाही के लिए आयकर नियम 2026 के नियम 157 में निर्दिष्ट निवासी के संबंध में निर्दिष्ट निधि या स्टॉक ब्रोकर द्वारा फॉर्म नंबर 93 (आयकर नियम 2026) में विवरण प्रस्तुत करने किया जा सकता है। सरकारी कार्यालय द्वारा फार्म संख्या 137 (आयकर नियम 2026) प्रस्तुत करने की ड्यू डेट भी 15 जुलाई है, जिसमें जून 2026 महीने के लिए टीडीएस या टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है।

30 जुलाई तक यह काम जरूरी 

30 जुलाई तक आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393 (1) के तहत जून 2026 के लिए टैक्स कटौती के संबंध में फॉर्म नंबर 141 (आयकर नियम 2026) में चालान-सह- विवरण प्रस्तुत करने के लिए ड्यू डेट 30 जुलाई है।

31 जुलाई को खत्म होगी आईटीआर समेत कई कामों की डेडलाइन 

  • 31 जुलाई तक आकलन वर्ष 2026- 27 के लिए आयकर विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 (वेतन, पेंशन और पूंजीगत लाभ) करदाताओं के लिए यह नियत तारीख है।
  • भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में आय पर धारा 115BBF (आयकर अधिनियम 1961) के तहत दर पर टैक्स भुगतान करने के विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए फार्म संख्या 3CFA में विवरण प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
  • जून 2026 को खत्म होने वाली थी तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संबंध में संप्रभु धन कोष द्वारा फॉर्म-II में सूचना की अंतिम तारीख भी 31 जुलाई है।
  • आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जीजी तहत आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा फार्म संख्या 10बीए में घोषणा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को खत्म होने वाली है।
  • आयकर अधिनियम 1961 की धारा 89 के तहत राहत का दावा करने वाले कर्मचारियों द्वारा फार्म संख्या 10ई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख भी 31 जुलाई, जिसमें वेतन का भुगतान बकाया या एडवांस के रूप में किया जाता है।
  • किसी अनुसूचित देश में रखे गए रिटायरमेंट बेनिफिट्स खाते से निकासी या मोचन के समय प्राप्त आय के लिए धारा 89ए (आयकर अधिनियम 1961) के तहत राहत का दावा करने के विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए फॉर्म नंबर 10ईई में विवरण प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख भी 31 जुलाई है।
  • 30 जून को खत्म होने तिमाही के लिए वेतन के अलावा अन्य भुगतानों के संबंध में गैर निवासियों के लिए किए गए टीडीएस के त्रैमासिक विवरण को फार्म संख्या 144 (आयकर नियम 2026) में दाखिल करने की डेडलाइन खत्म होने वाली है।
  • जून 2026 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा फार्म संख्या 175 (आयकर नियम 2026) में सूचना देने की तारीख भी इसी दिन खत्म होगी।

यहाँ देखें जुलाई 2026 के लिए टैक्स कैलेंडर 

Manisha Kumari Pandey
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