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नवंबर महीने में टैक्स से जुड़े कई कामों को पूरा करने की डेडलाइन निर्धारित की गई है। आयकर विभाग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर टैक्स कैलेंडर (Income Tax Calendar 2025) भी जारी कर दिया है। जरूरी तिथियों में 7, 14, 15 और 30 नवंबर शामिल हैं। यदि इन कामों को सही समय पर पूरा नहीं किया तो बाद में वित्तीय नुकसान या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेनल्टी भी लग सकती है। आइए जानें कब कौन-सा काम निपटाना जरूरी है?
7 नवंबर तक अक्टूबर महीने के लिए काटे या कलेक्ट किए गए टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख है। हालांकि सरकारी कार्यालय द्वारा डिडक्ट/ कलेक्ट की गई पूरी राशि उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी, जब टैक्स का भुगतान बिना चालान प्रस्तुत किया किया गया हो। इसके अलावा इस दिन तक अक्टूबर महीने में क्रेता से फॉर्म 27सी में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करने की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है।
14 और 15 नवंबर को ये काम जरूरी
सितंबर 2025 में धारा 194आईए, धारा 194आईबी, धारा 194एम और 194एस के तहत कटौती किए गए टैक्स के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। 15 नवंबर तक 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक टीडीएस प्रमाण पत्र वेतन के अलावा अन्य भुगतानों पर कटौती के लिए किए टैक्स से जुड़े के संबंध में जारी करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी यही है, जहां अक्टूबर 2025 के लिए टीडीएस या टीसीएस का भुगतान बिना चालान प्रस्तुत किया गया था।
इसके अलावा फॉर्म नंबर-1 विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (अक्टूबर 2025 के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद संशोधित किए गए ग्राहक कोड वाले लेनदेन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 3बीबी के लिए) भी 15 नवंबर है। इसके अलावा अक्टूबर में सिस्टम में पंजीकरण के बाद बदले गए ग्राहक कोड वाले लेनदेन से जुड़े किसी मान्यता प्राप्त संघ द्वारा विभिन्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख भी 15 नवंबर है।
30 नवंबर को इन कार्यों की डेडलाइन
- अक्टूबर 2025 में देश 194आईए, सेक्शन 194आईबी, सेक्शन194 एम और 194एस के तहत काटे गए टैक्स के लिए चलान- कम स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई है।
- यदि किसी करदाता को धारा 92ई के तहत अंतर्राष्ट्रीय निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है, तो निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है।
- लेखा वर्ष 2024-25 के लिए किसी इंटरनेशनल ग्रुप की घटक इकाई द्वारा प्रपत्र संख्या 3CEAA में रिपोर्ट करने की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर है।

