
New Tax Regime: नए टैक्स रिजिम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात की जानकारी वित्तमंत्रालय ने “X” पर एक पोस्ट साझा करते हुए दी है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए टैक्स रिजिम से संबंधित भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। जिसे लेकर वित्तमंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है।
क्या है नई कर व्यवस्था?
- धारा 115 बीएसस(1ए) के तहत नया टैक्स रिजिम मौजूदा पुरानी व्यवस्था के मुकाबले वित्त अधिनियम 2023 में पेश की गई थी।
- नए सिस्टम को कंपनियों आर फ़र्मों के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के लिए भी लागू किया है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 से एक डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है। इसका अनुरूप मूल्यकन वर्ष निर्धारण वर्ष 2024-25 है।
- नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्स रेट्स काफी कम हैं। विभिन्न छूटो और कटौतियों का लाभ पुराने की उपलब्ध नहीं है।
- नई कर व्यवस्था एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। टैक्सपेयर्स नए या पुराने में से किसी का भी चयन कर सकते हैं।
- नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का ऑप्शन निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। बिना किसी व्यवसायिक इनकम वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का ऑप्शन होगा।
नए टैक्स रिजिम के इनकम टैक्स स्लैब
- 0-3 लाख रुपये- 0%
- 3-6 लाख रुपये- 5%
- 6-9 लाख रुपये-10%
- 9.12 लाख रुपये-15%
- 12-15 लाख रुपये- 20%
- 15 लाख रुपये से अधिक- 30%
पुराने टैक्स रिजिम के लिए इनकम टैक्स स्लैब
- 0-2.5 लाख रुपये- 0%
- 2.5 लाख-5 लाख रुपये-5%
- 5-10 लाख रुपये-20%
- 10 लाख रुपये से अधिक- 30%
It has come to notice that misleading information related to new tax regime is being spread on some social media platforms. It is therefore clarified that:
👉 There is no new change which is coming in from 01.04.2024.
👉 The new tax regime under section 115BAC(1A) was… pic.twitter.com/DtKGkK0D5H
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 31, 2024
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