
RBI Imposed Monetary Penalty: मई में भी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank Of India) का एक्शन जारी है। केंद्रीय बैंक ने तीन सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना ठोका है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने 2 मई, गुरुवार को दी है। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में आरबीआई ने बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया है। हालांकि इसका असर ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा, इस बात की पुष्टि आरबीआई ने कर दी है।
उदगीर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
महाराष्ट्र के उदगीर में स्थित उदगीर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच के दौरान पता चला कि बैंक ने निदेशक के रिश्तेदार को लोन स्वीकृत किया है। कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया से असन्तुष्ट होने बाद में आरबीआई ने मौद्रिक दंड लगाने का निर्णय लिया।
लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी गई है। इस बैंक ने केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है। जांच के दौरान पाया गया कि बैंक में खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा नहीं की। ना ही ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के अनुसार केवाईसी का आवधिक अपडेशन किया।
सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड
मुंबई के सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड पर रिजर्व बैंक ने 2 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है। बैंक द्वारा सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति देने का आरोप आरोप है। अंतिम मूल्यांकन के सीआरएआर 9% से कम था।

