RBI Action: इन 5 बैंकों पर गिरी गाज, आरबीआई ने ठोका भारी जुर्माना, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं? देखें लिस्ट  

आरबीआई ने 5 बैंक पर 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन सभी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
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RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाँच बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 14 लाख से अधिक का जुर्माना ठोका है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र के 4 और उत्तर प्रदेश का एक बैंक शामिल है। वैधानिक निरीक्षण के दौरान नियमों में अनदेखी क खुलासा हुआ था। जिसके बाद केन्द्रीय बैंक ने इन 5 सहकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस पर आए जवाब और जांच के बाद ही मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैनपुरी

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 5 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है। इन बैंक पर विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) जोखिम सीमा का उल्लंघन करने का आरोप है।

हिन्दुस्थान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई 

मुंबई के इस सहकारी बैंक पर आरबीआई ने 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने निर्धारित नियामक सीमा से अधिक नाममात्र सदस्यों को लोन स्वीकृत किया। एकल उधारकर्ता जोखिम सीमा का पालन करने भी विफल रहा है। इसके अलावा अपने ग्राहकों को कई विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड आवंटित किए।

अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड 

आरबीआई ने महाराष्ट्र के इस बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत निर्धारित नियामक सीमा से परे गोल्ड लोन स्वीकृत किया।

श्रीकृष्ण सहकारी बैंक लिमिटेड 

महाराष्ट्र के उमरेर में स्थित इस बैंक पर 2.08 लाख रुपये की पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है। बैंक ऐसे कंपनियों या संगठनों को निदेशक संबंधी लोन मंजूर करने का आरोप है।

नागनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

नागनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र पर आरबीआई ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक निर्धारित समय अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि हस्तांतरित नहीं कर पाया।

Manisha Kumari Pandey
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