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इन दो बैंकों पर गिरी गाज, RBI ने ठोका भारी जुर्माना, ये है वजह, कहीं इनमें आपका Account तो नहीं?

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नियमों का उल्लंघन होने पर आरबीआई ने सख्त एक्शन लिया है। दो बैंकों पर पेनल्टी ठोकी है। आइए जानें रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई क्यों की है?
इन दो बैंकों पर गिरी गाज, RBI ने ठोका भारी जुर्माना, ये है वजह, कहीं इनमें आपका Account तो नहीं?

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। किसी ने केवाईसी तो किसी ने लोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। आरोपों की पुष्टि होने के बाद आरबीआई ने लाखों का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने मुक्कुपेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर परभणी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बैंकों को जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस? (RBI Monetary Penalty)

बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में द्वारा किए गए संवैधानिक निरीक्षण के दौरान आरबीआई को नियमों में की अनदेखी का पता चला। जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने दोनों बैंकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया। नोटिस पर प्राप्त जवाब और आगे की जांच के बाद मॉनेटरी पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया।

क्या है वजह? (Bank News)

मुक्कुपेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, ऐसे  क्षेत्र में जोखिम बढ़ाया जहां एनपीए का स्तर अधिक था। निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड करने में भी बैंक विफल रहा। परभणी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड निदेशकों से संबंधित ऋण स्वीकृत करने में विफल रहा। निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि हस्तांतरित भी नहीं कर पाया।

Manisha Kumari Pandey
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