इस बैंक ने किया लोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन, RBI ने ठोका भारी जुर्माना, कहीं इसमें आपका खाता तो नहीं?

नए साल में भी आरबीआई का एक्शन जारी है। केन्द्रीय बैंक ने एक बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। वहीं एक फाइनेंस कंपनी पर से प्रतिबंध हटाए हैं। आइए जानें आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कदम क्यों उठाया?
rbi action

RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा सख्त कदम उठाता रहता है। अब नासिक मर्चेन्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर आरबीआई ने सख्त कार्रवाई की है। 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक ने 6 जनवरी सोमवार को दी है।

आरबीआई ने 1 जनवरी को मौद्रिक जुर्माने से संबंधित आदेश बैंक को जारी किया था। दरअसल, 31 जनवरी 2023 को बैंक के वित्तीय स्थिति  के संदर्भ में केन्द्रीय बैंक द्वारा वैधानिक निरीक्षण किया था। इस दौरान नियमों में अनदेखी का खुलासा। इसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर आए जवाब और आगे की जांच के बाद ही मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। इस बैंक पर निदेशकों से संबंधित लोन स्वीकृत करने के आरोप हैं।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर (RBI Monetary Penalty)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह कार्रवाई दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन या किसी भी समझौते की वैधता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में आरबीआई ने बयान भी जारी किया है।

इन NBFC को मिली राहत 

आरबीआई ने आरोहन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, कोलकाता को राहत दी है। 21 अक्टूबर को लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। केन्द्रीय बैंक ने कंपनी को लोन की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद कंपनी ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की और अपने विभिन्न अनुपालनों को प्रस्तुत किया। कंपनी के प्रस्तुतियों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद आरबीआई ने प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है।

Manisha Kumari Pandey
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