कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू, वित्त विभाग के नए निर्देश जारी, मिलेंगे 2 विकल्प, देना होगा शपथपत्र

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Old Pension Scheme 2023: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद वित्त विभाग छत्तीसगढ़ ने ओपीएस के आदेश और निर्देश जारी कर दिए हैं।इसका लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।

चुनना होगा एक विकल्प

इसके तहत शासकीय कर्मचारियों को दो विकल्प मिलेंगे और इसमें से एक का चुनाव करना होगा। इसमें कर्मचारियों को चुनना होगा कि वे पुरानी पैशन योजना (ओपीएस) में रहना चाहते है या नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) में। दोनों में से एक विकल्प चुनने के बाद कर्मचारियों को शपथपत्र देना होगा।OPS का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक 1 अप्रैल 2022 से CGPF के सदस्य होंगे तथा सामान्य भविष्य निधि नियमों से शासित होंगे। 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को NPS नियमों के अंतर्गत देय होगा।

इन कर्मियों को भी मिलेगा लाभ

कर्मचारी एक बार विकल्प देने के बाद कर्मचारी इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। दोनों में से एक योजना का चुनाव करने के बाद उसमें बदलाव नहीं होगा। दूसरी ओर जो शासकीय सेवक 1 अप्रैल 2022 के बाद सेवा में आए हैं, वे अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे। अप्रैल 2022 और उसके पास नियुक्ति होने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

संशोधित आदेश

इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। इससे पहले 11 मई 2022 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि 1 नवंबर 2004 को या उसके बाद नियुक्ति समस्त कर्मियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है। अब सरकार ने मई 2022 की अधिसूचना में नया संशोधन जारी किया है।

1 अप्रैल 2022 से होगी प्रभावी

NPS छोड़ OPS लेने के लिए 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों को नोटराइज्ड फार्म जमा करना होगा। इस आदेश के जारी होने के बाद यह तय हो गया है कि 1 अप्रैल 2022 से ही O.P.S प्रभावशील होगा। जो नए प्रावधान बनाए गए हैं उसके तहत 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त हुए शासकीय सेवकों को एनपीएस और OPS में से किसी एक योजना का चुनाव करने का विकल्प दिया जाएगा।

ये रहेंगे नियम

  • OPS का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों / उनके नामिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) को सेवानिवृत्ति / मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 / छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा।
  • शासकीय सेवक को देय मृत्यु- सह सेवानिवृत्ति उपादान अवकाश नगदीकरण समूह बीमा योजना की राशि से शासन को देय शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि के समायोजन किए जाने की सहमति शासकीय सेवक को देना होगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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