हजारों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, एरियर भुगतान की अगली किस्त पर अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश, जानें पूरी डिटेल्स

minimum wage

6th Pay Commission : उत्तराखंड के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के करीब 15000 से अधिक पुलिसकर्मियों के एरियर की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पुष्टि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने की है। हालांकि मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर लगे स्टे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही पुलिसकर्मियों के एरियर को लेकर अंतिम फैसला होगा।

2 किस्तों का भुगतान, तीसरी किस्त पर लगी रोक

दरअसल, छठे वेतनमान की सिफारिशों के तहत उच्चीकृत वेतन ग्रेड पे को लेकर राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों को वर्ष 2006 से एरियर दिए जाने का फैसला हुआ था, इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को तीन किस्त में एरियर देने के आदेश दिए थे,जिसे राज्य सरकार द्वारा तीन किस्तों में दिया जाना था। पुलिसकर्मियों को अबतक 2 किस्तों में एरियर मिल चुका है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 40 करोड़ रुपये दिया जा चुके है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर

अब 2023 में तीसरी किस्त दी जानी थी, जिस पर करीब 70 करोड़ का भार पड़ना है, लेकिन इसके पहले ही राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी। एरियर का लाभ पाने वालों में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। अगर 21 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में कर्मचारियों के हित में फैसला आता है को तीसरी किस्त का लाभ मिलेगा अन्यथा राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो अब तक दिए गए एरियर की रिकवरी भी पुलिसकर्मियों से की जा सकती है, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है।

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
Pooja Khodani

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
Follow Us :GoogleNews