कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस भत्ते के नियमों में संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए ये निर्देश, जानें किसे मिलेगा लाभ?

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7th Pay Commission Central Employees:  केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केन्द्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस के नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस के नियमों में संशोधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए है।इसके तहत बताया गया कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और कौन इसके हकदार होंगे और किसे इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है।

नियम के तहत, केंद्रीय कर्मचारी अगर किसी अन्य को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है तो इस परिस्थिति में हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी सरकारी बैंक या कंपनी आदि द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता/रहती है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा।

नए नियम के मुताबिक, अगर केंद्रीय कर्मचारी के पति/पत्नी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठन आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास मेंरहता हो या वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग रहता/रहती है तो वह हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा।

गाइडलाइन के मुताबिक इसमें तीन कैटेगरी एक्स, वाई और जेड है, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक X कैटेगरी को हाउस रेंट अलाउंस 24% की दर से मिलता है। वहीं,Y कैटेगरी के लिए 46% जबकि जेड कैटेगरी के लिए एचआरए की दर 8% है। उपरोक्त निर्देश केंद्र सरकार के सभी असैनिक कर्मचारियों, रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारियों और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होंगे।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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