कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अब नही होगी वेतन में कटौती, मंत्री ने जारी किए आदेश, इस तरह मिलेगा लाभ

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Employees salary news : पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पीएसपीसीएल के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए विभागीय उच्च अधिकारियों को कर्मचारियों के वेतन से कटौती रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं।

कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी ना करने के निर्देश

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी शिकायतों के जल्द हल को वचनबद्ध है। CRA 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 के अंतर्गत 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उनके संज्ञान में लाया गया। इसके बाद उन्होंने विभाग को कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी नहीं करने के निर्देश जारी किए।ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के बाद पीएसपीसीएल ने भर्ती, नियुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन जारी करने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

मिल रहा था न्यूनतम पे-बैंड/ डीसी रेट 

आदेश के तहत सीआरए के अधीन 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती, नियुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मुद्दों संबंधी पंजाब सरकार से जरुरी निर्देश प्राप्त होने तक फिलहाल उनके वेतन में से वसूली को रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जो पहले सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे थे। पंरतु ज्ञापन नंबर 14475/15175 तारीख 25 मई 2022 के द्वारा जारी हिदायतों के बाद उनको न्यूनतम पे-बैंड/ डीसी रेट मिल रहा है।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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