कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा ज्यादा पेंशन का लाभ, EPFO ने जारी किया सर्कुलर, ये रहेंगे नियम

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Employees-pensioners News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 29 दिसंबर 2022 को सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में किन कर्मचारियों को उच्च पेंशन (Higher Pension) मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है।
ईपीएफओ ने अपने स्थानीय कार्यालयों को इसे लागू करने का निर्देश दिया है।

ये कर सकते है आवेदन

  • सर्कुलर के अनुसार, जिस पेंशनभोगी ने कर्मचारी के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था।और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा।
  • कर्मचारी पेंशन योजन (ईपीएस)-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के ईपीएस के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल किया। उनके इस विकल्प के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया गया था।
  • सर्कुलर में बताया ​गया है कि केवल वे कर्मचारी योग्य हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट (Retirement) से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन (Higher Pension Option) चुना था लेकिन स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

सर्कुलर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के बाद के कर्मचारी उच्च पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायरमेंट हुए कर्मचारी भी इसकी सदस्याता से बाहर हो चुके हैं। 2014 के संशोधन के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने वाले कमचारियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कर्मचारी एक सितंबर 2014 को मौजूदा ईपीएस-95 के सदस्य थे, वे वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान कर सकते हैं। पेंशन योग्य वेतन के 8.33% की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

  1. अगर आप उच्च पेंशन पाने के लिए योग्य हैं तो आप स्थानीय कार्यालय पर जाकर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  2. आवेदन फॉर्म आयुक्त की ओर से बताए गए तरीके के अनुसार ही करना होगा। फिर सत्यापन करना होगा।
  3. सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में पूर्वोक्त सरकारी अधिसूचना में दिए गए आदेश के अनुसार अस्वीकरण शामिल होगा।
  4. पेंशन निधि में समायोजन की जरूरत वाले शेयरों के मामले में और अगर कोई हो तो निधि में पुनः जमा करना। पेंशनभोगी की स्पष्ट सहमति जरूरी।
  5. ईपीएफओ के पेंशन फंड में छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से धन के हस्तांतरण में ट्रस्टी की अंडरटेकिंग देनी होगी।
  6. आदेश के तहत कोई भी गलती पाई जाती है तो आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है. समायोजन की स्थिति में पेंशन आवेदक को सहमति मिल सकती है.

     

जरूरी दस्तावेज

  • ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के तहत विकल्प का प्रमाण
  • नियोक्ता की ओर से वेरिफाई की गई पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रमाण
    जमा की गई राशि का प्रमाण
  • 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से ज्यादा वेतन पर पेंशन फंड में जमा राशि का प्रमाण
  • APFC या किसी अन्य की ओर से मना किए गए लिखित में प्रमाण
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
Pooja Khodani

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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