Transfer News : अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, तबादलों पर लगी रोक में ढील, 31 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले, ये रहेंगे नियम

आदेश के तहत अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, उन दोनों को एक ही स्टेशन पर या एक दूसरे के नजदीक स्थित स्टेशनों पर तैनात किया जा सकेगा।
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Andhra Pradesh Transfer: आंध्र प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 15 विभागों में कर्मचारियों के तबादलों के लिए दिशा-निर्देश निर्दिष्ट किए गए हैं। इसके तहत सामान्य तबादलों को सुगम बनाने के लिए विभागों में तबादलों पर प्रतिबंध को 31 अगस्त तक शिथिल कर दिया है।

इस दौरान आज 19 अगस्त से 31 अगस्त तक कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। हालांकि, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागों में तबादले नहीं होंगे।वही आबकारी विभाग के तबादले सितंबर में होंगे। खास बात ये है कि 31 जुलाई तक जिन कर्मचारियों ने एक स्थान पर लगातार पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनका भी तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

31 अगस्त तक सभी विभागों में हो सकेंगे Transfer

राज्य सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, विभिन्न विभागों में तबादलों पर प्रतिबंध को 31 अगस्त तक शिथिल कर दिया है। आबकारी विभाग को छोड़कर सभी विभागों के लिए कर्मचारियों के तबादलों पर मौजूदा रोक 19 से 31 अगस्त तक शिथिल की जाएगी।आबकारी विभाग को छोड़कर सभी विभागों में तबादलों पर प्रतिबंध 1 सितंबर से लागू होगा। आबकारी विभाग के लिए यह छूट 5 से 15 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। 31 जुलाई तक जिन कर्मचारियों ने एक स्थान पर लगातार पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनका तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

इन विभागों को मिलेगा लाभ

जिन विभागों के लिए प्रतिबंध शिथिल किया गया है, उनमें राजस्व (भूमि प्रशासन), पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, एसईआरपी, नगर प्रशासन एवं शहरी विकास, नागरिक आपूर्ति, खनन एवं भूविज्ञान, इंजीनियरिंग स्टाफ, बंदोबस्ती, परिवहन, ईएफएस एवं टी, उद्योग, ऊर्जा, स्टांप एवं पंजीकरण, वाणिज्यिक कर एवं आबकारी शामिल हैं।

तबादलों को लेकर जारी हुए ये दिशा निर्देश

  • दृष्टिबाधित कर्मचारियों, जिनके मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं और जो ऐसे स्थान पर स्थानांतरण चाहते हैं जहां प्रासंगिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो तो वरियता दी जाएगी।
  • आदिवासी क्षेत्रों में दो साल से अधिक समय तक काम करने वाले कर्मचारियों, 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले कर्मचारियों को भी वरीयता दी जाएगी।
  • चिकित्सा आधार (स्वयं या पति/पत्नी या आश्रित बच्चों से संबंधित), कैंसर, ओपन हार्ट ऑपरेशन, न्यूरोसर्जरी और किडनी प्रत्यारोपण जैसी पुरानी बीमारियों, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विधवाओं, दृष्टिबाधित कर्मचारियों को भी
    लाभ मिलेगा।
  • पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, उन दोनों को एक ही स्टेशन पर या एक दूसरे के नजदीक स्थित स्टेशनों पर तैनात किया जा सकेगा।
  • गैर-आईटीडीए क्षेत्रों में पदों को भरने से पहले अधिसूचित एजेंसी क्षेत्रों में सभी रिक्तियों को पहले भरा जाना चाहिए।
  • आंतरिक और पिछड़े हैं और जिनमें बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, उन्हें स्थानान्तरण पर रिक्तियों को भरने में प्राथमिकता मिलेगी।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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