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MP News: अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन की तारीख फिर बढ़ी, दिशा निर्देश जारी

Written by:Pooja Khodani
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MP News: अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन की तारीख फिर बढ़ी, दिशा निर्देश जारी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने एक बार फिर अतिथि शिक्षकों (Guest scholars) को बड़ी राहत दी है।डीपीआई ने अतिथि शिक्षक पोर्टल gfms.mp.gov.in में रजिस्ट्रेशन एवं eKYC इत्यादि के लिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। इसके संबंध में कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा विधिवत आदेश जारी कर दिया गया है। पोर्टल में लगातार अतिथि शिक्षकों की मांग को देखकर यह निर्णय लिया गया है।वहीं किसी भी परिस्थिति में नवीन संहिता संशोधन और सत्यापन की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल में नवीन पंजीयन, आधार – EKYC, पूर्व पंजीकृत आवेदन में योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन की तिथि वृद्धि करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अब अतिथि शिक्षक 30 जून तक इसका लाभ ले सकेंगे।खास बात ये है कि यह दूसरा मौका है जब तारीख को आगे बढाया गया है। इसके पहले अंतिम तिथि को 15 जून से बढाकर 21 जून किया गया था और अब इसे 21 जून से बढाकर 30 जून कर दिया गया।

अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा आदेश कुमार 114 दिनांक 21 जून 2022 के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया गया है कि अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल में नवीन पंजीयन, आधार eKYC, पहले से रजिस्टर्ड अतिथि शिक्षकों की योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन की लास्ट डेट 21 जून 2022 निर्धारित की गई थी। उपरोक्त प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2022 निर्धारित की जाती है।

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गौरतलब है कि इस आदेश का पालन करना समस्त प्राचार्य हाई हायर सेकेंडरी स्कूल, मध्य प्रदेश समस्त संकुल प्राचार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले मध्य प्रदेश प्रदेश के लिए, विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश ,प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश ,संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल मध्य प्रदेश, प्रबंध, संचालक एमपीएसईडीसी स्टेट आईटी सेंटर, अरेरा हिल्स ,भोपाल की ओर सूचनार्थ ,कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेशके लिए अनिवार्य है।

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