पेंशनर्स के पेंशन पर बड़ी अपडेट, DoPPW ने जारी किए नोटिफिकेशन, इन लोगों को मिलेगा लाभ

mp pensioners pension

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स  (Pensioners) के पेंशन (pension) को लेकर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने एक बार फिर से अधिसूचना (notification) जारी की है कि कल्याण विभाग द्वारा समीक्षा की गई। जिसमें की वेतन आयोग (salary commission) की सिफारिशों के आधार पर मृतक पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। साथ ही पेंशनभोगी के संबंध में पेंशन के बकाए का भुगतान पेंशन संवितरण बैंक (pension disbursing bank) द्वारा नामित को नहीं किया जाता है।

जिस पर DoPPW ने एक अधिसूचना जारी की गई है। 6 अप्रैल को जारी अधिसूचना के मुताबिक यह स्पष्ट किया गया है कि संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण सभी पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन के संबंध में किया जाना आवश्यक है एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऐसे पेंशनर जो 1-1-2016 तक जीवित हैं।उनके लिए संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण लागू होंगे। इसके साथ ही ऐसे पेंशनर जिनकी मृत्यु 1 जनवरी 2016 के बाद हुई है। उन्हें आजीवन बकाया का भुगतान उनके पारिवारिक पेंशन भोगियों के परिवारों को किया जाना होगा।

दरअसल पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संज्ञान में आया है कि वेतन आयोग आदि की सिफारिशों के आधार पर मृतक पेंशनभोगियों की पेंशन को अक्सर संशोधित नहीं किया जाता है और मृतक पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन के बकाया का भुगतान नामांकित व्यक्ति को पेंशन संवितरण बैंक द्वारा नहीं किया जाता है।

Read More :MP Board : 10वीं-12वीं परीक्षा परिणाम पर बड़ी अपडेट, इस दिन जारी हो सकते हैं रिजल्ट, मूल्यांकन का कार्य पूरा

एक सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए नियम 48 के तहत, एक सरकारी कर्मचारी 30 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। नियम 48-ए के तहत, वह 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। FR 56 (के) के तहत वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 50 वर्ष (ग्रेड ए और बी के लिए) और 55 वर्ष (अन्य मामलों में) प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

मृतक पेंशनभोगी के संबंध में बकाया का भुगतान नियम के तहत होगा। जिसके मामले में पेंशन वितरण प्राधिकारी/बैंक के पास वैध नामांकन मौजूद है। इस संबंध में, नई योजना पुस्तिका, (5वां संस्करण, जुलाई 2021) के पैरा 21.5.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो इस प्रकार है :

  • सीपीपीसी पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख को पीपीओ के वितरणकर्ता के हिस्से में दर्ज किया जायेगा
  • जानकारी को उपयुक्त ऑडिट ट्रेल के साथ अपने डेटाबेस पर और अनुबंध-IX के रूप में उनके सॉफ्टवेयर में बनाए गए रजिस्टर में रखा जायेगा
  • पीएएचबी द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख की प्रविष्टि पेंशनभोगी के आधे हिस्से में की जाएगी।
  • यदि परिवार पेंशन उसी पीपीओ के माध्यम से अधिकृत है, तो पेंशनभोगी का आधा पीपीओ नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा
  • वही यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे सीपीपीसी द्वारा नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा।

वैलिड नॉमिनेशन न हो तो

  • पेंशनभोगी द्वारा किए गए किसी भी नामांकन की अनुपस्थिति में, उसकी पेंशन के बकाया का भुगतान भारत सरकार, पीपीजी और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/22 /2012-पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 10.07.2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।।
  • इसके अलावा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की दिनांक 31.03.2022 की अधिसूचना के अनुसार पेंशनभोगी, बाद में तीन प्रतियों में फॉर्म “ए” जमा करके नामांकन (यदि नामिती पेंशनभोगी की पूर्व-मृत्यु हो) को संशोधित कर सकता है।
  • पेंशन संवितरण प्राधिकरण पेंशन संवितरण प्राधिकरण को नामांकन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर नामांकन की विधिवत सत्यापित डुप्लीकेट प्रति पेंशनभोगी को वापस करने की आवश्यकता होगी।

31.1.2.2003 को या उससे पहले का सरकारी कर्मचारी जो किसी पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में नियुक्त और 10 वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा के साथ सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, (नियम 2, 49) के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं।

लेखक के बारे में
Follow Us :GoogleNews