MP लोकसभा चुनाव 2024 : पहले चरण के लिए आज से नामांकन, 19 अप्रैल को इन सीटों पर वोटिंग, उम्मीदवार को करना होगा इन नियमों का पालन, जानें डिटेल्स

MP लोकसभा चुनाव 2024 : पहले चरण के लिए आज से नामांकन, 19 अप्रैल को इन सीटों पर वोटिंग, उम्मीदवार को करना होगा इन नियमों का पालन, जानें डिटेल्स

MP Lok Sabha Election 2024 : मध्य प्रदेश में इस बार 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने है। पहले चरण में लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-11 सीधी, क्रमांक-12 शहडोल, क्रमांक-13 जबलपुर, क्रमांक-14 मंडला, क्रमांक-15 बालाघाट एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-16 छिंदवाड़ा में निर्वाचन कराया जायेगा, इसके लिए बुधवार 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी।

367 सहायक मतदान केन्द्र, सभी जिलों में कंट्रोल रूम/ शिकायत सेल

  •  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64 हजार 523 है। 1500 से अधिक मतदाताओं वाले चिन्हित 367 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है।
  • लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची का वितरण पृथक-पृथक चरणों में मतदान तिथि से 10 दिन पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य मतदान दिवस के 5 दिन पहले ही पूरा कर लिया जायेगा।
  •  भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों एवं राज्य तथा केन्द्र की सरकार पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील हो गए हैं।
  • सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण के विरूद्ध कार्रवाई सतत् जारी है। अब तक शासकीय भवन से 2 लाख 76 हजार 892, सार्वजनिक सम्पत्ति एक लाख 88 हजार 203 और निजी सम्पत्ति 57 हजार 992 स्थानों पर सम्पत्ति विरुपण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी

  •  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा।
  • अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे में प्रदर्शित किए जाएंगे।
  • शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी, जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें।
  • राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी।
  • प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।
  • लोकसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित है। इसके लिये अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है।
  • रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग/ प्रदर्शित किए जा रहे हों, यह सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे।
  • नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी।
  • मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके इलेक्शन एजेंट तथा अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट/वर्कर/पार्टी वर्कर को सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी।
  • सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलतः प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
  • रैली के लिए किराए/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा।
  • अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली/प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किये गये सभी व्यय भी अभ्यर्थी के प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे।

निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजिल एप

राजन ने बताया कि नागरिकों को निर्वाचन संबंधी शिकायतें करने के लिए सी-विजिल एप उपलब्ध है। इस एप के माध्यम से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी लाइव फोटो, वीडियो एवं ऑडियो शिकायत के रूप में उपलब्ध कराते हैं, तो अगले 100 मिनट में शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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