राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब मिलेंगे इतने अवकाश, CM ने दी इस प्रस्ताव को मंजूरी, इन कर्मचारियों को होगा लाभ

Government employees

Women Employees Maternity Leave :  झारखंड की संविदा महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश की संविदा महिला कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है, इसके तहत अब महिला कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है।

प्रस्ताव को सीएम ने दी मंजूरी

दरअसल, पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था और लंबे समय से संविदा कर्मचारी मातृत्व अवकाश देने की मांग कर रही थी। इसके बाद जैसे ही यह मामला जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा। करीब पांच महीने पहले वित्त विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी और फाइल को आगे सीएम के पास बढ़ा दिया, जिस पर अब सीएम ने मुहर लगा दी है।

इन कर्मचारियो को मिलेगा लाभ

सीएम द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव उन महिला कर्मियों पर लागू होगा जो पिछले 2 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। हालांकि यह अवकाश दो जीवित संतान के बाद हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा।मातृत्व लाभ  महिला कर्मचारियों को गर्भावस्‍था के दौरान और प्रसव के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मिलते है, ये लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम, 964 द्वारा शासित होते है।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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