UGC की नवीन पहल, शुरू हुई 5 शोध अनुदान और फेलोशिप योजना, उच्च शिक्षा का मिलेगा लाभ, जानें पात्रता और नियम

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यूजीसी (UGC) ने एक बार फिर से छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान (Fellowship and Research grant) योजना की शुरुआत की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सिंगल गर्ल चाइल्ड, सेवानिवृत्त शिक्षक सहित अन्य के लिए रिसर्च अनुदान की शुरुआत की जाएगी।

वही यूजीसी द्वारा जिन 5 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सावित्री ज्योतिबा फुले फेलोशिप, डॉ राधाकृष्णन यूजीसी पोस्टडॉक्टोरल फैलोशिप, सेवानिवृत्त शिक्षक फैलोशिप, सेवारत शिक्षक अनुसंधान अनुदान के अलावा भर्ती किए गए नए शिक्षकों के लिए डॉ डीएस कोठारी अनुसंधान अनुदान की शुरुआत की गई है।

मामले में यूजीसी प्रमुख का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को लाभान्वित करने के लिए इन योजनाओं की घोषणा की गई है। सेवानिवृत्त शिक्षक फेलोशिप सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को लाभ देगा। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 50000 से चलाना 5 लाख रुपए तक आकस्मिक निधि के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा सेवारत शिक्षक अनुसंधान अनुदान के तहत नियमित नियुक्त शिक्षकों को शोध के मौके दिए जाएंगे। इन 200 चयनित उम्मीदवारों को 2 साल के लिए 10-10 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाने हैं।

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डॉ डीएस कोठारी शोध अनुसंधान के तहत 132 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिन्हें 2 साल के लिए 10 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं राधाकृष्णन यूजीसी पोस्टडॉक्टोरल फैलोशिप के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उच्च अध्ययन और शोध के लिए छात्रों को एक मौका प्रदान किया जाएगा। 900 सीट में से 30 फीसद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है। वहीं चयनित उम्मीदवारों को 50000 प्रति माह के रूप में दी जाएगी जबकि ₹50 हजार रुपए सालाना आकास्मिक उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन सभी फैलोशिप प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य होगा। 35 वर्ष से कम सामान्य उम्र की आयु जबकि आरक्षित वर्ग सहित महिला, ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा यूजीसी पीडीएफ के लिए पहली बार आवेदन किया गया हो। पोस्ट ग्रेजुएशन/समकक्ष में 55 फीसद अंक होना अनिवार्य होगा जबकि आरक्षित श्रेणी और ट्रांसजेंडर को अंकों में 5 फीसद की छूट दी जाएगी।

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