पुलिस आरक्षक भर्ती मामला : दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई चार-चार साल की सजा

पुलिस आरक्षक भर्ती मामला : दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई चार-चार साल की सजा

Police Constable Recruitment Exam 2013 Case :  जिला न्यायालय की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में  आज व्यापम द्वारा 2013 में आयोजित हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को चार – चार साल की सजा सुनाई है और भारी जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई की तरफ से पेश वकील चंद्रपाल सिंह ने बताया कि ग्वालियर में 30 सितंबर 2013 को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां ग्वालियर के एक परीक्षा केंद्र से फोटो और सिग्नेचर मिसमैच होने पर परीक्षा केंद्र प्रभारी ने सॉल्वर धर्मेंद्र सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था।

पूछताछ में सॉल्वर धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि वह मूल कैंडिडेट लक्ष्मण सिंह की जगह परीक्षा देने पहुंचा था वह दोनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। 9 साल तक सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने  सॉल्वर धर्मेंद्र सिंह और कैंडिडेट लक्ष्मण सिंह को चार चार साल की सजा सुनाई इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोनों पर अलग-अलग 14100-14100 का जुर्माना भी लगाया।

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Atul Saxena
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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