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इन कर्मचारियों को मिलेगा मोबाइल और प्रोटेक्शन अलाउंस, आदेश जारी, जानें खाते में कितनी आएगी राशि

Written by:Pooja Khodani
Published:
राज्य बिजली बोर्ड ने तकनीकी कर्मचारियों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करते हुए मोबाइल भत्ते के साथ-साथ प्रोटेक्शन अलाउंस देने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इन कर्मचारियों को मिलेगा मोबाइल और प्रोटेक्शन अलाउंस, आदेश जारी, जानें खाते में कितनी आएगी राशि

हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन रीइंबर्समेंट भत्ता और प्रोटेक्शन अलाउंस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए यह भत्ता 150 रुपये से 200 रुपये के बीच तय किया गया है। इस संबंध में राज्य बिजली बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा मोबाइल भत्ता 

  • यह निर्णय विशेष रूप से उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए लिया गया है जो चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फील्ड में तैनात रहते हैं।
  • मोबाईल भत्ता बोर्ड के फील्ड तकनीकी कर्मचारियों (नियमित) को दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से फोरमैन (स्पेशल), फोरमैन, सब-स्टेशन अटेंडेंट, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन और फिटर जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
  • यह विभिन्न फील्ड तकनीकी कर्मचारियों को दो माह में एक बार दिया जाएगा। फोरमैन स्पेशल, फोरमैन, सब-स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन और फिटर को 200 रुपये द्विमासिक मोबाइल भत्ता मिलेगा।
  • हेल्पर श्रेणी के कर्मचारियों को 150 रुपये द्विमासिक मोबाइल भत्ता दिया जाएगा।

प्रोटेक्शन अलाउंस का लाभ किसे मिलेगा

  • प्रोटेक्शन अलाउंस विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो जोखिम भरे क्षेत्रों या विशिष्ट डिवीजनों में काम कर रहे हैं। ​यह भत्ता सोलन, सुंदरनगर और कांगड़ा के पीएंडटी डिवीजनों (Protection & Testing) में कार्यरत स्टाफ को प्रदान किया जाएगा।
  • इसके तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), जूनियर इंजीनियर (टेस्ट), इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, हेल्पर (सब-स्टेशन) को 100 रुपये प्रतिमाह प्रोटेक्शन अलाउंस मिलेगा।


​कैसे होगा भुगतान

आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, मोबाइल भत्ता द्विमासिक (Bi-monthly) आधार पर दिया जाएगा, यानी हर दो महीने में एक बार इसका भुगतान होगा। मोबाइल भत्ता प्राप्त करने के लिए मोबाइल कनेक्शन संबंधित कर्मचारी के नाम पर होना चाहिए और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। संबंधित नियंत्रक अधिकारी को इसकी सूचना देना भी आवश्यक होगा।

Himachal Pradesh Allowances Order

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Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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