इंदौर कांग्रेस लोकसभा टिकट मामले में हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, जानें पूरा मामला

हाई कोर्ट में चर्चा के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है वही वकील का कहना है कि अभी न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है।
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Indore News : लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं इंदौर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जहां पर लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने अपने नामांकन वापस लेकर भाजपा की सदस्यता ले ली है। वहीं अब कांग्रेस के पास कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है। ऐसे में नामांकन के दौरान कांग्रेस से अक्षय बम के साथ-साथ मोती सिंह पटेल ने भी सब्सीट्यूट के तहत नामांकन फॉर्म भरा था। लेकिन अक्षय बम का फॉर्म एक्सेप्ट कर मोती सिंह का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अब वर्तमान में देखा जा रहा है, कि अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में सब्सीट्यूट का फॉर्म एक्टिव हो जाता है इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।

क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट ने विस्तृत निर्णय बाद में जारी करने की बात कही है। बम की नाम वापसी के खिलाफ कांग्रेस के डमी उम्मीदवार मोती सिंह पटेल की ओर से मंगलवार को ही यह याचिका दायर की गई थी। तत्काल सुनवाई की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने लंच के बाद यह सुनवाई की।

हाई कोर्ट में चर्चा के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है वही वकील का कहना है कि अभी न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। फैसले की कॉपी शाम तक या अगली सुबह तक आने की संभावना है। उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे।’

इंदौर से शकील अंसारी की रिपोर्ट

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