इंदौर कलेक्टर के निर्देश पर एक्शन में परिवहन विभाग, नियम तोड़ने वाले यात्री वाहनों से 1.24 लाख रुपये जुर्माना वसूला 

इंदौर में परिवहन विभाग ने ओवरलोड और अधिक किराया वसूलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की है। बिना परमिट संचालित एक बस को जब्त किया गया है। एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। 
Indore News
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर ओवरलोड और अधिक किराया वसूलने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुते परिवहन विभाग ने यात्री  बसों की जांच की। यह कार्रवाई रेडिसन चौराहा एवं स्टार चौराहा रोड क्षेत्र में की गई।
अभियान के दौरान क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करने वाले यात्री वाहनों के खिलाफ विशेष रूप से कार्रवाई की गई। रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जिसे देखते हुए यात्री वाहन संचालकों को निर्देश दिए गए कि बसों में ओवरलोडिंग कर सवारियों को न बैठाएं। साथ ही निर्धारित किराए से अधिक किराया न वसूलने को कहा गया है।

बिना परमिट संचालित बस जब्त

परिवहन विभाग द्वारा बिना वैध परमिट संचालित वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बस क्रमांक BR-06 PH-1195 को बिना परमिट संचालित किया जा रहा था। जिसे जब्त कर लिया गया है। नियमों के उल्लंघन के मामलों में कुल 1,24,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। जांच के दौरान एक बस बिना पंजीयन के संचालित पाई गई, जिसे मौके पर जब्त कर लिया गया है।

सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश जारी

जांच के दौरान बसों में अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जांच भी की गई। संचालकों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन विभाग का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन, अधिक किराया वसूली, बिना परमिट, बिना पंजीयन एवं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर में ओवरलोडिंग, अधिक किराया एवं बिना परमिट संचालित यात्री वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई। नियम उल्लंघन पर ₹1.24 लाख का जुर्माना वसूला गया।
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Manisha Kumari Pandey
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