
इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। जनता को राहत देने और पुराने प्रकरण के निपटारे के लिए इंदौर में आज एक बार फिर से मेगा लोक अदालत अलग-अलग शासकीय कार्यालयों में अयोजन किया गया। आज इंदौर नगर निगम कार्यालय में लोक अदालत का आयोजन कर लोगों को जल और संपत्तिकर में छूट दी गई। इस मेगा अदालत के तहत नगर निगम में एक साल से ज्यादा पुराना जलकर और संपत्ति कर बकाया जमा करने पर सरचार्ज में छूट की सौगात दी गई। निगम मुख्यालय के साथ ही सभी जोनल कार्यालय और निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा करने की भी व्यवस्था की गई। साथ ही निगम कार्यालयों के सभी कैश काउंटर भी अवकाश होने के बावजूद भी खुले रहे।
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इस लोक अदालत में ऐसे प्रकरण जिनका सरचार्ज सहित 50 हज़ार तक बकाया है उन्हें सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिली , एक लाख तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की और एक लाख से अधिक के बकाया पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई। मेगा लोकादलत के माध्यम से और इसमें मिल रही छूट की वजह से कई बकायादारों ने अपनी बकाया राशि जमा कराई जिससे निश्चित ही निगम को अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है।
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निगमायुक्त इंदौर प्रतिभा पाल ने इस मेगा अदालत के आयोजन को बड़े बकायादारों के लिए अच्छा अवसर बताया है। उन्होंने कहा की जब लोग समय पर निगमकर जमा करते है तो इससे निगम को सुविधाएं बढ़ाने में उनका विस्तार करने में मदद मिलती है।
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