Hindi News

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में अंतरिम राहत से किया इनकार

Written by:Harpreet Kaur
Published:
Last Updated:
हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में अंतरिम राहत से किया इनकार

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में होने जा रहे पंचायत चुनाव पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अंतरिम राहत की मांग ठुकरा दी। साथ ही राज्य शासन व निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद नियत की गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान दमोह निवासी डा. जया ठाकुर व छिंदवाड़ा निवासी जाफर सैय्यद की ओर से अधिवक्ता वरुण ठाकुर व मुकेश सोलखे ने पक्ष रखा। उन्होंने अंतरिम राहत बतौर पंचायत चुनाव की अधिसूचना और सरकार के अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने पर बल दिया।

यह भी पढ़े.. 1 जनवरी 2022 से बदलेंगे Online Shopping के नियम, कार्ड पेमेंट को बनाएंगे और आसान, जाने डिटेल्स

इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 (ओ ) में निहित प्रविधान के तहत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अदालत को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रहता। खंडपीठ ने कहा की इसके पहले सात दिसंबर 2021 को समान मामले में ग्वालियर खंडपीठ ने भी अंतरिम राहत का आवेदन निरस्त कर दिया था, इसलिए ऐसी स्थिति में राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कोर्ट ने इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, पंचायत राज संचालनालय के आयुक्त सह संचालक एवं राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

मध्य प्रदेश से जुड़ी विश्वसनीय और ताज़ा खबरें MP Breaking News in Hindi यहां आपको मिलती है MP News के साथ साथ लगातार अपडेट, राजनीति, अपराध, मौसम और स्थानीय घटनाओं की सटीक जानकारी। भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपडेटेड रहें !
Harpreet Kaur
लेखक के बारे में
Follow Us :GoogleNews