जबलपुर : हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को कड़ी फटकार, कहा- ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करे

जबलपुर : हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को कड़ी फटकार, कहा- ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करे

जबलपुर, संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश में रोके गए मध्यप्रदेश के ऑक्सीजन टेंकर को लेकर  हाईकोर्ट (High Court) ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि आगे से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और केंद्र ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करे और किसी भी राज्य के ऑक्सीजन टैंकर रोके न जाएं।

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हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बैंच ने कोरोना संक्रमण से सम्बंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये बात कही। याचिककर्ताओं ने इस मामले में कहा था कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी 19 बिंदुओ के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ अदालत ने रेमडेसिवीर की काला बाज़ारी करने वालों पर राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पूछा कि पूर्व में जारी निर्देशों के पालन में क्या कदम उठाए गए हैं, राज्य सरकार इस बात की रिपोर्ट दे। इसी के साथ दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

Shruty Kushwaha
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Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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