जबलपुर हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट कर्मियों को दी बड़ी राहत, अब लोकसभा चुनाव में नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी

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Jabalpur News : मध्य प्रदेश वन विभाग में पदस्थ क्षेत्रीय अमले की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के हैं और इसके बाद भी मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट विभाग के क्षेत्रीय अमले को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया जिसको लेकर फरवरी माह में स्टेट फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग ने लगाई गई याचिका का निराकरण कर दिया।

क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जवाब पेश किया गया है कि किसी भी वन विभाग क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग रिपोर्ट भी पेश की। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका का निराकरण किया। जानकारी के मुताबिक स्टेट फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से कई बार मध्य प्रदेश सरकार को पत्राचार करके बताया गया कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के भी हैं।

इसके बाद भी मध्य प्रदेश में वन विभाग के कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया। जिसको लेकर हाईकोर्ट में यह याचिका फरवरी माह में दायर की गई थी।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट

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