Arif Masood : जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, भोपाल जिला कोर्ट में कर सकते हैं सरेंडर

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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Arif Masood) के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति (France President) के खिलाफ प्रदर्शन और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप आज जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में सुनवाई हुई।हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।देर शाम तक फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वकील विवेक तन्खा (Vivek Tankha) सहित अन्य वकीलों ने मसूद की पैरवी की।

सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार और विधायक आरिफ मसूद की ओर से तर्क रखे गए ।विवेक तन्खा और अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि 29 अक्टूबर को पहली एफआईआर जिसमें कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया, 4 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का जिक्र किया गया और 153 ए की धारा लगाई गई जो साबित करता है कि सरकार के दबाव में कार्रवाई की गई है।

वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ 29 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पूरे प्रदर्शन की वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसमें भडकाऊ भाषण देने की बात शामिल है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मप्र हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया।

हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही मसूद आगे फैसला करेंगे। खबर है कि हाईकोर्ट के रुख के बाद मसूद भोपाल जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकते है, इसे लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जिला अदालत  (Bhopal District Court) बाहर बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

वीडियो जारी कर कहा था- मैं फरार नही हूं
भोपाल जिला कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद मसूद ने वीडियो जारी कर कहा था कि मैं फरार नहीं हूं, मुझे फरार न कहें। मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। मैंने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील की है।मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है| मैं फरार नहीं हूँ, मेरे लिए फरार शब्द का इस्तेमाल न करें। हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है हमें न्यायालय में इंसाफ मिलेगा। मेरे वकील ने भोपाल में अग्रिम जमानत के लिए याचिक दायर की थी, जो ख़ारिज हो गई, जिसके बाद हमने  हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।अगर वहां से जमानत नहीं मिलती है, तो मैं कोर्ट में सरेंडर कर दूंगा। मैं बार का सदस्य हूँ, विधानसभा का सदस्य हूँ, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है, मुझे निश्चित रूप से न्यायलय से न्याय मिलेगा, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे है मसूद कभी भी सरेंडर कर सकते है।

ये है पूरा मामला
भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में फरार चल रहे राजधानी के मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत सात लोगों पर तलैया थाने में ही मामला दर्ज किया गया है। इसमें करीब छह लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। अब इस मामले मे आरिफ मसूद की गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन वो फरार चल रहा है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। वही आरिफ मसूद के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। जिला कोर्ट से आरिफ मसूद का जमानती आवेदन खारिज होने के बाद उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी आज बुधवार को सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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