जबलपुर : मप्र हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को दिए यह आदेश, जानें

MP High Court

जबलपुर,संदीप कुमार। साल 2020 में एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है मामले में जबलपुर (Jabalpur) हाईकोर्ट ने साल 2020 में आयोजित एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में फेल 15 छात्रों को पास मानकर मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए है।

यह भी पढ़े…MP Transfer : प्रदेश में IAS अधिकारी के तबादले, इन्हें मिली नवीन पदस्थापना, देखे लिस्ट

दरअसल इन 15 छात्रों को साल 2020 में‌ एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 नंबर से फेल कर दिया गया था। परीक्षा में फेल होने के बाद छात्रों ने एमपीपीएससी से लेकर तमाम अधिकारियों से इस बात की शिकायत भी की लेकिन उसके बावजूद जब छात्रों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो अंत में छात्र ने कोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी छात्रों को पास मानकर मुख्य परीक्षा में बैठने के आदेश दिए।

लेखक के बारे में
Follow Us :GoogleNews