हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिली बड़ी राहत, जानिए क्या है वो विवादित मामला

Digvijaya Singh

Jabalpur News : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज की गई पांच में से चार FIR पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ एक मामले पर केस चलेगा। बता दें कि एक ही मामले में दिग्विजय सिंह पर पांच एफआईआर हुई थी। इन एफआईआर के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में तर्क दिया गया कि एक ही कृत्य के लिए दो या अधिक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, बीते दिनों दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक के गुरू गोलवलकर के विचारों को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। पोस्ट के संबंध में दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने इंदौर, उज्जैन सहित अन्य जिलों में पांच एफआईआर हुई थी।

इस पूरे मामले में आज हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कि दिग्विजय सिंह के वकील ने तर्क रखा कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले आए हैं। दिग्विजय सिंह के वकील एडवोकेट जयेश ने दलील पेश करते हुए हाईकोर्ट से अपील की है कि पांच में से चार एफआईआर खत्म की जाए। जस्टिस संजय द्विवेदी ने मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की चार एफआईआर निरस्त कर दी है। अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ सिर्फ एक मामले पर केस चलेगा।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट

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