Jabalpur News : किसान को जमीन का मुआवजा न देना NHAI को पड़ा भारी, अब संपत्ति होगी कुर्क

Jabalpur News : किसान को जमीन का मुआवजा न देना NHAI को पड़ा भारी, अब संपत्ति होगी कुर्क

Jabalpur News : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक किसान की जमीन का मुआवजा न देना भारी पड़ गया है। जिला अदालत के आदेश के बाद जिला अदालत के नाजरात विभाग के अधिकारियों ने एनएचएआई के ऑफिस में कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह है मामला

दरअसल, जबलपुर मंडला फोर लेन नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान एनएचएआई ने कटियाघाट के पास किसान रोहित गुप्ता की करीब डेढ़ एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। लेकिन एनएचएआई ने गलत तरीके से मुआवजे की राशि का निर्धारण कर दिया। किसान की जमीन की कीमत एक करोड रुपए तय की गई इसके बाद किसान रोहित गुप्ता ने कमिश्नर ऑफिस में याचिका दायर की और जमीन की कीमत बाजार भाव के हिसाब से तकरीबन 5 करोड़ रुपए तय की गई। कमिश्नर के आदेश के कोर्ट बावजूद भी एनएचएआई ने मुआवजे की रकम नहीं दी। जिसके बाद किसान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां भी हाईकोर्ट ने कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर मोहर लगा दी और मुआवजे की राशि तय कर दी लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी एनएचएआई के अधिकारियों ने किसान को मुआवजा नहीं दिया। इसके बाद एक बार फिर किसान की ओर से जिला अदालत में याचिका दायर की गई।

हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कुर्की के आदेश दे दिए इस आदेश के परिपालन में जिला अदालत के नाजरत विभाग के अधिकारियों ने एनएचएआई ऑफिस से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे उम्मीद है कि अब जल्द ही उसका मुआवजा मिल जाएगा क्योंकि पिछले 7 सालों से वह अपनी जमीन के उचित मुआवजे की लड़ाई लड़ रहा है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट

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