जबलपुर में व्हाट्सएप वॉइस मैसेज से तीन तलाक का मामला, पत्नी की शिकायत पर पति और परिजनों पर केस दर्ज

महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के जरिए तीन तलाक देकर संबंध समाप्त करने की कोशिश की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानून के अनुसार किसी भी माध्यम से दिया गया तत्काल तीन तलाक अवैध और दंडनीय अपराध है।
Jabalpur Triple Talaq Case

Jabalpur Triple Talaq Case

जबलपुर जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है जहां एक पति ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के जरिए तलाक देने की कोशिश की। यह घटना अधारताल थाना क्षेत्र की है और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यह संभवतः देश का ऐसा पहला मामला है जिसमें व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के माध्यम से तीन तलाक दिया गया हो। हालांकि 2019 में लागू कानून के बाद किसी भी रूप में तत्काल तीन तलाक देना अवैध और दंडनीय अपराध है। तत्काल तीन तलाक (मौखिक, लिखित, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) अवैध और शून्य घोषित है और ऐसा करने वाले पति को 3 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

पति ने की व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पर तीन तलाक देने की कोशिश

जबलपुर जिले के अधारताल थाना क्षेत्र की रहने वाली फरहीन अली (32 वर्ष) ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उनका निकाह वर्ष 2010 में हनुमानताल निवासी वाहिद अली से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही पति, सास सुल्ताना बानो, ससुर नजर अली और अन्य परिवारजनों द्वारा घरेलू प्रताड़ना शुरू हो गई। महिला ने अपनी परेशानियां माता-पिता को बताई जिसके बाद समाज के लोगों ने हस्तक्षेप कर विवाद सुलझाने की कोशिश की थी।

पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज किया

शिकायत में फरहीन अली ने कहा कि 16 जनवरी को पति ने फोन कर उन्हें वापस बुलाया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मायके भेज दिया। इसके बाद 16 फरवरी को पति ने उनकी बहन के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप वॉइस कॉल के जरिए संपर्क किया। वॉइस मैसेज में उसने कहा “मैं अपने पूरे होशो हवास में फरहीन को तलाक देता हूं।” और फिर तीन बार “तलाक… तलाक… तलाक” दोहराया। इसके बाद फरहीन अली ने अधारताल थाने में पति वाहिद अली, सास और ससुर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे ने बताया कि वॉइस मैसेज के जरिए तीन तलाक दिए जाने की पुष्टि हुई है और मामले की जांच जारी है। इस मामले में जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकती है।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
Follow Us :GoogleNews