Jabalpur News : सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

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Jabalpur High Court News : भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आज जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में बीते 12 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था जिस पर आज सुनावाई की है और साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दी है।

यह है पूरा मामला

मामले के याचिकाकर्ता बार-बार मौका दिए जाने के बाद भी हाईकोर्ट में ना तो हाजिर हो रहे थे और ना ही अपना पक्ष रख रहे थे, ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की गैरहाजिरी के आधार पर ये याचिका खारिज कर दी है। सांसद प्रज्ञा सिंह के खिलाफ ये याचिका भोपाल के राकेश दीक्षित ने एक वोटर की हैसियत से दायर की थी।

याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में धर्म के आधार पर वोट मांगे थे इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और धार्मिक भाषण दिए जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद पर बयान देने के झूठे आरोप लगाए, याचिका मे कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट

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