पुलिस अभिरक्षा में युवक ने खुद को मारी गोली, आयोग की अनुशंसा-मृतक के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये दें

dead body found in a room

BHOPAL  NEWS : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अभिरक्षा में बंदी शुभम बागड़ी द्वारा दस जून 2020 को खुद को पिस्टल से गोली मार लेने से उसकी मौत हो जाने के मामले में राज्य शासन से अनुशंसा की है कि मृतक के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि अगले दो माह में भुगतान कर दी जाये।

यह था मामला 

मामला जबलपुर जिले का है। कि जबलपुर में तीन हजार रूपये के इनामी आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा में खुद को गोली मार ली। सिर में गोली लगने के कारण युवक को गंभीर अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जबलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हनुमानताल पुलिस ने एक नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड के मामले में शुभम बैरागी (25 वर्ष) के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर तीन हजार रूपये का इनाम घोषित कर रखा था। सायबर टीम ने दबिश देकर युवक को गिरफ्तार किया था। फरार युवक हथियार तस्करी में भी लिप्त था। टीम ने गिरफ्तारी के बाद युवक से पूछताछ की, तो उसने बताया कि हथियार सिविल लाईन स्थित एक खंडहरनुमा मकान में छुपाकर रखें हुए है। साईबर टीम आरोपी युवक को लेकर सिविल लाईन थाना पहुंची। इसी दौरान युवक ने छुपाकर रखी हुई पिस्टल से अपने सिर पर गोली मार ली, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक, जबलपुर से प्रतिवेदन मांगा था। इसी प्रकरण की सतत् सुनवाई उपरांत आयोग ने यह अनुशंसा की है।

Sushma Bhardwaj
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