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Jabalpur News : मध्यप्रदेश के जबलपुर कोर्ट ने युवकों से अवैध वसूली करने वाली महिला के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए है। किरण मलिक की कोर्ट ने ओमती पुलिस को निर्देश दिए कि इस मामले में उचित जांच कर की जाए। वहीं, न्यायालय के आदेश पर ओमती पुलिस द्वारा महिला के खिलाफ धारा 389, 504, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और न्यायालय ने संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सुबूत मांगे और फिर आरोप सही पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया।
प्रेम जाल में फांसकर करती थी अवैध वसूली
महिला जबलपुर के अलावा कई अन्य शहर में भी युवाओं को अपने प्रेम जाल में फांसकर अवैध वसूली करती थी। इसके पहले भी महिला के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज हुआ था। दरअसल, पीड़ित युवक का नाम मोहित डुडेजा है। जिसने कोर्ट में बताया कि उसकी दोस्ती इस महिला से सोशल मीडिया पर हुई थी। जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वहीं, 22 मार्च 2022 को महिला परिवादी की दुकान पर आई, जहां उसने जमकर हंगामा मचाया। महिला ने उसे दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और 15 लाख रुपये की मांग की।
जांच के निर्देश
बता दें महिला अन्य लड़कों को भी इस तरह से अपने जाल में फंसा कर अपना शिकार बना चुकी है। जिसमें तमाम गवाह और सुबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ओमती पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट
सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.

