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झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026: 23 फरवरी को होगी वोटिंग, 27 को रिजल्ट, पढ़ें पूरी खबर

Written by:Shyam Dwivedi
Published:
झारखंड निर्वाचन आयोग ने मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को राज्य में ​नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। वहीं नामांकन 29 जनवरी से शुरू होगा जो 4 फरवरी तक चलेगा।
झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026: 23 फरवरी को होगी वोटिंग, 27 को रिजल्ट, पढ़ें पूरी खबर

झारखंड निर्वाचन आयोग ने मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को राज्य में ​नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की पूरी रूपरेखा साझा की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या 48 है, जिसमें 09 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल है।

नगर निकाय चुनाव शेड्यूल

राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुसार, 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। वहीं नामांकन 29 जनवरी से शुरू होगा जो 4 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह (सिंबल) आवंटित किया जाएगा।

राज्य में आचार संहिता लागू

मंगलवार यानि 27 जनवरी से ही सभी 48 नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। अब इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की नई घोषणाओं, शिलान्यास और राजनीतिक कार्यक्रमों पर चुनावी नियम लागू होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बैलेट पेपर के माध्यम से होगा चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नगर निकाय चुनावों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पर्याप्त संख्या में बैलेट बॉक्स उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि मतदान कर्मियों और मतगणना कर्मियों को उचित ट्रेनिंग दे दी जाए।

सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदान के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही मतगणना स्थल पर भी चौकसी बरती जाएगी। निर्वाचन कार्य पर नजर रखने के लिए सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है, जो चुनाव के दौरान निगरानी रखने का काम करेंगे।

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