ATM से निकले कटे-फटे नोट तो न लें टेंशन, करें ये काम, जान लें RBI का नियम 

एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आसानी से इसे बदला जा सकता है। बस कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। 
ATM से निकले कटे-फटे नोट तो न लें टेंशन, करें ये काम, जान लें RBI का नियम 

RBI Rules: कैश की जरूरत पड़ने पर लोग ATM मशीन से पैसे विथ्ड्रॉ करने जाते हैं। कभी-कभी मशीन से फटे-कटे नोट निकल जाता है। जिसे कोई भी लेने से मना कर देता है। ऐसे में समझ नहीं कि क्या करें। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। आप आसानी से फटे नोट को बदलवा सकते हैं। बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

एटीएम में नोटों को लोड करने से पहले मशीनों द्वारा इनकी जांच की जाती है। इसलिए गंदे और फटे नोट आने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन इसके बावजूद किसी व्यक्ति को मशीन से फटे नोट प्राप्त होते हैं तो आरबीआई के नियम अनुसार वह एटीएम के बैंक ब्रांच में जाकर इसे एक्सचेंज करवा सकता है।

इन बातों का रखें ख्याल (How to exchange torn notes?)

एटीएम मशीन के बैंक शाखा में जाकर पैसे निकालने की तारीख, स्थान और समय की जानकारी देनी होगी। कैश विथ्ड्रॉ करते समय मशीन से निकली पर्ची की जरूरत पड़ेगी। यदि अपने रसीद नहीं निकाली है तो बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर प्राप्त मैसेज को दिखा सकते हैं।

बैंक नोट बदलने से मना करें तो क्या करें? (ATM Damaged Notes)

नियमों के मुताबिक कोई भी बैंक नोट एक्सचेंज करने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एटीएम से निकले नोटों में कोई खराबी होती है तो इसकी जाँची की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। ग्राहक फटे नोट की शिकायत crcf.sbi.co.in पर जाकर करा सकते हैं।

Manisha Kumari Pandey
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