Independence Day: गाड़ी पर लगाते हैं तिरंगा तो जान लें ये नियम, कभी न करें ये गलती, वरना हो सकती है जेल

Independence Day: गाड़ी पर लगाते हैं तिरंगा तो जान लें ये नियम, कभी न करें ये गलती, वरना हो सकती है जेल

Independence Day 2023: 15 अगस्त के भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। हर साल इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर “हर घर तिरंगा अभियान 2.0” चलाया जा रहा। जिसके तहत सभी को अपने घरों में तिरंगा फहराने की अनुमति होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं वाहन पर तिरंगा लगाने और घर में तिरंगा फहराने के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई गलती राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। इन्हीं नियमों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ताकि आप आजादी के उत्सव के दिन तिरंगे की शान और मान को बरकरार रख सकें।

कौन-कौन लगा सकता है वाहनों पर तिरंगा?

राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में 19 जुलाई 2022  के आदेश अनुसार संशोधन किया गया था जिसके मुताबिक झंडे को खुले में प्रदर्शित करने की अनुमति है। इसके अलावा आमजन भी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकते हैं और इस दिन रात तक कर सकते हैं। लेकिन संहिता के तहत वाहनों पर झंडा लगाने का विशेष अधिकार केवल संविधान में गणमान्य व्यक्तियों के पास होता है। इसका मतलब यह है यदि कोई आम व्यक्ति गाड़ी पर झंडा फहराता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। गणमान्य व्यक्तियों के सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उप राज्यपाल, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य और संघ के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं के अध्यक्ष, भारत के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय ध्वज का आकार और साइज़

यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज फहराता तो उसे तिरंगे के आकार और साइज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। झंडे किसी भी साइज़ का हो सकता है, लेकिन तिरंगे की ऊंचाई और लंबाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए ‌। वहीं वाहनों पर केवल 225*150 मिलीमीटर तिरंगा लगाने की अनुमति होती है।

करें तिरंगे का सम्मान

यदि कोई आम नागरिक राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, तो भूलकर भी तिरंगे का अपमान न होने से। झंडे का पानी में डूबने न दें। जमीन से स्पर्श भी न होने दें। इसे गंदा और क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। फटे और क्षतिग्रस्त झंडे को फहराने या लगाने की अनुमति नहीं होती।

Manisha Kumari Pandey
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