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Sun, Dec 21, 2025

कोरोना से मृत्यु होने पर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, MP सरकार ने जारी की गाइडलान, जानें डीटेल

Written by:Lalita Ahirwar
Published:
कोरोना से मृत्यु होने पर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, MP सरकार ने जारी की गाइडलान, जानें डीटेल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में कोरोना संक्रमण (coronavirus) से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा (compensation) दिया जाएगा। प्रदेश सरकार (mp government) ने इस संबंध में सभी जिले के कलेक्टरों (collector) को निर्देश दे दिए हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) में कोविड-19 से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेंगी।

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गौरतलब है कि 4 अक्टूबर 2021 को कोरोना से हुई मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। तो जानिए क्या है मुआवजा पाने की पूरी प्रक्रिया…

ऐसे मिलेगा मुआवजा

कोरोना मुआवजा पाने के लिए मृतक के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके के लिए आवेदन जिला कलेक्टर को देना होगा। फिर राज्य सरकार यह पैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) से देगी. जिला आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसों का वितरण करेगी। जो दस्तावेज आप पेश करेंगे उसे वैरिफाई किया जाएगा फिर इसके 30 दिनों में आपको राशि प्राप्त होगी, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगी। इसके लिये मृतक के पति/पत्नी अनुग्रह राशि के पहले हकदार होंगे। पति/पत्नी न होने की स्थिति में अविवाहित संतान पात्र होगीय़ संतान न होने की स्थिति में मृतक के माता-पिता अनुग्रह राशि के हकदार होंगे। मृतक के परिजनों को सीधे बैंक खाते में यह राशि मिलेगी।

इनको नहीं मिलेगा मुआवजा

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु जहर से, दुर्घटना से, आत्म-हत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों/शासकीय कर्मियों के परिजन को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया हो अथवा इन योजनाओं से लाभान्वित होने की पात्रता रखते हों, अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में लागू बीमा योजना में शामिल शासकीय कर्मी भी अनुग्रह राशि के लिये पात्र नहीं होंगे।