खत्म हुई वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तारीख, अब लगेगा जुर्माना

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Indore: प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 को समाप्त हो गई है। अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें 500 रूपये का जुर्माना भरना होगा। आपको बता दें, अभी भी जिले में करीब 6 लाख वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लग पाई है। जिसके चलते ट्रक और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।

आपको बता दें, प्रदेश भर में 14 जनवरी तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख तय की गई थी। लेकिन इस तारीख तक जिले में मात्र 3 लाख के करीब वाहनों पर ही नंबर प्लेट लग पाई है। अभी भी 6 लाख वाहन ऐसे हैं जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। अंतिम तारीख निकलने के बाद जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट नहीं लगवाई है उनकी परेशानियां बढ़ने लगी है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, कि पहले 15 दिसंबर, नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तारीख थी। लेकिन परिवहन आयुक्त ने इसकी अंतिम तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी थी। इसके बावजूद भी अधिकांश वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगी हैं।

नंबर प्लेट पहुंचने में लग रहा है समय

मिली जानकारी के अनुसार इंदौर जिले में करीब 9 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाने वाली थी। लेकिन 2 महीने में करीब 3 लाख वाहनों पर ही नंबर प्लेट लग पाई है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऑनलाइन बुकिंग बढ़ने की वजह से नंबर प्लेट को पहुंचने में करीबन 20 से 25 दिन लग रहे हैं। जिस वजह से अधिकांश वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लग पाई है।

एसोसिएशन द्वारा लिखे गए पत्र

इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुक्ति और अध्यक्ष राजेंद्र त्रेहन ने बताया कि वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगा पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकांश लोगों को सही जानकारी नहीं थी। जिस वजह से नंबर प्लेट लगाने में देरी हुई है। इसलिए सभी की परेशानियों को देखते हुए नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही प्राइम रूट बस ओनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा और महासचिव सुशील अरोड़ा ने भी दो माह तक समय सीमा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है।

HSRP लगाना अनिवार्य है और इसे सभी वाहनों पर लगाया जाना चाहिए, चाहे वह नए हो या पुराने। HSRP लगाने के लिए वाहन मालिकों को अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पैन कार्ड के साथ अपने स्थानीय RTO कार्यालय में जाना होगा।

Bhawna Choubey
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